हाईकोर्ट ने पालिकाध्यक्ष के खिलाफ शिकायती पत्र की जांच पर रोक लगाई

 

हाईकोर्ट ने मसूरी पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता के खिलाफ शिकायती पत्र की जांच पर रोक लगाई रोक

एसबीटी न्यूज़ उत्तराखंड

हल्द्वानी। हाईकोर्ट ने मसूरी पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता के खिलाफ शिकायती पत्र की जांच पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई के लिए तीन सप्ताह बाद की तिथि तय की है। मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई।

मसूरी पालिकाध्यक्ष द्वारा पेट्रोलियम कंपनी के पंप से अतिक्रमण हटाया जा रहा था। इसी दौरान पालिकाध्यक्ष के खिलाफ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करने, नामांकन पत्र में गलत जानकारी देने समेत अन्य शिकायतें की गईं। शिकायत को विधायक ने संस्तुति दी तथा डीएम व मुख्यमंत्री को पत्र भेज दिया।

सीएम ने मामले में जांच के निर्देश दे दिए। इस जांच के आदेश के खिलाफ पालिकाध्यक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने कहा कि याचिका प्रिमेच्योर है और मामलों में जांच चल रही है। एकलपीठ के आदेश के खिलाफ चेयरमैन ने विशेष अपील दायर की। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने पालिकाध्यक्ष के खिलाफ शिकायती पत्र की जांच पर रोक लगा दी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *