CBI की साख जांच के घेरे में आई, स्वतंत्र शीर्ष संस्था बनाने की जरूरत: चीफ जस्टिस

देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण ने शुक्रवार को कहा कि हाल के कुछ सालों में सीबीआई की साख जांच के घेरे में आई है। सीबीआई की विश्वसनीयता समय बीतने के साथ सार्वजनिक जांच के घेरे में आ गई है क्योंकि इसकी कार्रवाई और निष्क्रियता ने कुछ मामलों में सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने अलग-अलग प्रकार की जांच एजेंसियों को एक तंत्र के नीचे लाने के लिए एक स्वतंत्र शीर्ष संस्था बनाने का भी आह्वान किया।

देश के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘जब सीबीआई की बात आती है तो शुरुआती चरण में इस पर जनता का काफी भरोसा था। वास्तव में, न्यायपालिका को सीबीआई को जांच के स्थानांतरण के कई अनुरोध मिलते थे क्योंकि यह निष्पक्षता और स्वतंत्रता का प्रतीक था।’ जस्टिस रमण ने कहा, ‘जब भी नागरिकों को अपने राज्य की पुलिस के कौशल और निष्पक्षता पर संदेह हुआ, उन्होंने सीबीआई से जांच कराने की मांग की क्योंकि वे चाहते थे कि न्याय किया जाए। लेकिन, समय बीतने के साथ हर प्रतिष्ठित संस्था की तरह, सीबीआई भी गहरी सार्वजनिक जांच के घेरे में आ गई है। इसके कार्यों और निष्क्रियता ने कुछ मामलों में इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं।’

चीफ जस्टिस सीबीआई के 19वें डीपी कोहली स्मृति व्याख्यान में ‘लोकतंत्र: जांच एजेंसियों की भूमिका और जिम्मेदारियां’ विषय पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ‘सीबीआई, गंभीर घोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी विभिन्न एजेंसियों को एक छत के नीचे लाने के लिए छतरी संस्था के गठन की तत्काल आवश्यकता है।’

चीफ जस्टिस ने खुद बताया कैसे बनाया जाए कानून

न्यायमूर्ति रमण ने कहा कि निकाय को एक कानून के तहत बनाया जाना चाहिए जो स्पष्ट रूप से इसकी शक्तियों, कार्यों और कर्तव्यों को परिभाषित करे। उन्होंने कहा, ‘संस्था के प्रमुख को विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ प्रतिनियुक्तियों द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है। यह छतरी संस्था कार्यवाही के दोहराव को समाप्त करेगी।’

कई एजेंसियों की जांच से सबूत कमजोर पड़ जाते हैं

चीफ जस्टिस ने कहा, ‘इन दिनों ऐसे कई उदाहरण हैं जब एक मामले की कई एजेंसियों द्वारा जांच की जाती है, जिससे अक्सर सबूत कमजोर पड़ जाते हैं, बयानों में विरोधाभास आता है। यह संस्थाओं को परेशान करने के उपकरण के रूप में दोषी ठहराए जाने से भी बचाएगा।’ जस्टिस रमण ने कहा कि पुलिस और जांच एजेंसियों के पास वास्तविक वैधता हो सकती है, लेकिन फिर भी संस्थाओं के रूप में उन्हें अभी भी सामाजिक वैधता हासिल करनी है। उन्होंने कहा, ‘पुलिस को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए और अपराध की रोकथाम पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें समाज में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए जनता के सहयोग से भी काम करना चाहिए।’

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