जेल में बंद कैदियों की समय पूर्व रिहाई पर विचार किया गया

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में न्याय विभाग और गृह विभाग के अधिकारियों की समिति में जेल से कैदियों की समय पूर्व रिहाई पर विचार किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देश एवं उत्तराखंड जेल मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्यवाही की जायेगी, सर्वप्रथम, ट्रायल कोर्ट, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक से आख्या प्राप्त करके पुनः समिति के समक्ष विचार किया जाएगा।

उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से अनुरोध किया जायेगा की सभी न्यायालयों को निर्देशित करें के प्राथमिकता पर आख्या भेजें।

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