मामला 26 अक्टूबर 2015 को डोईवाला थाना क्षेत्र का है
पूरन सिंह ने पाठल के हरविंदर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए थे
एस बी टी न्यूज उत्तराखंड
देहरादून। जमीनी विवाद में जीजा की हत्या करने वाले युवक को अपर जिला जज पंचम आशुतोष कुमार मिश्र की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वही 50000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। मामला 26 अक्टूबर 2015 को डोईवाला थाना क्षेत्र का है।
हरविंदर सिंह तोपवाल और उसके बड़े भाई प्रवीण के बीच जमीनी विवाद चल रहा था। डोईवाला निवासी हरविंदर सिंह की चाय और बीड़ी सिगरेट की दुकान थी। प्रवीण तोपवाल के साले पूरन सिंह ने अपने जीजा हरविंदर सिंह से सिगरेट मांगी और इसी दौरान पूरन सिंह ने पाठल के हरविंदर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। हरविंदर सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
उसकी पत्नी गीता की तहरीर पर डोईवाला थाने में आरोपित पूरण सिंह व प्रवीण की पत्नी बीना के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। साक्ष्यों के अभाव के चलते अदालत ने बीना को दोषमुक्त कर दिया जबकि पूरन सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पुलिस की ओर से मृतक हरविंदर सिंह की दुकान पर काम करने वाले नौकर मोहन सिंह को मुख्य गवाह बनाया गया था।