नाबालिग से हैवानियत पर अदालत सख्त, दोषी को 20 वर्ष की कैद

चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) अनুজ कुमार संगल की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त छह माह का कारावास भुगतना होगा।

मामले के अनुसार, अगस्त 2024 में बनबसा क्षेत्र निवासी पीड़िता के चाचा ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी 14 वर्षीय भतीजी के साथ बनबसा निवासी अफसार खान ने जबरन शारीरिक संबंध बनाए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(3), 65(1) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज किया।

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अफसार खान को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) अनুজ कुमार संगल की अदालत में चली।

सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी पक्षों की दलीलों, गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4(2) और भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(1) के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, भारतीय न्याय संहिता की धारा 351(3) के तहत भी आरोपी को दो वर्ष के कारावास से दंडित किया गया।

इस फैसले को नाबालिगों के खिलाफ अपराधों पर सख्त कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।

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